मूंग बोने के चक्कर में नलवाई जलाएगा, तुरंत कार्रवाई होगी

 

भूसा मशीन और नलवाई की आग से हानि रोकने के लिए लगाया प्रतिबंध

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हार्वेस्टर और भूसा मशीन सुरक्षा साधनों के बिना चलाना प्रतिबंधित रहेगा 

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नलवाई में आग लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा

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मूंग बोने के चक्कर में जो  नलवाई जलाएगा, तुरंत कार्रवाई होगी

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एसडीएम ने बताया : प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर होगी दंडात्मक कार्यवाही 

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सिवनी मालवा । प्रशासन ने भूसा मशीन चलाने और हार्वेस्टर से फसल काटने के लिए नियम बनाए हैं किंतु नलवाई में आग लगने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया हुआ है । मूंग की फसल बोने के चक्कर में जो किसान खेतों में खड़ी नलवाई में आग लगाएंगे उनके खिलाफ तुरंत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी । यह बात एसडीएम श्रीमती सरोज सिंह परिहार ने कही उन्होंने इस संबंध में सभी थाना क्षेत्र को निर्देश देकर नलवाई जलने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं । 
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भुसा मशीन द्वारा फसल भुसा बनाने के दौरान और फसल कटाई के बाद नरवाई में आग लगने से होने वाली दुर्घटना और जन धन की हानि रोकने के लिए जिला दंडाधिकारी के प्रतिबंधों को लेकर एसडीएम सरोजसिंह परिहार ने प्रतिबंध लगाया है ।
एसडीएम सरोज सिंह परिहार ने बताया कि जिला के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डीके सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजस्व सीमाओं के अंतर्गत हार्वेस्टर तथा भूसा मशीन के मालिक चालक द्वारा गेहूं के डठलों से भूसा बनाने की प्रक्रिया पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं ।
हार्वेस्टर और भूसा कटाई पर इस प्रकार रहेगा प्रतिबंध 
1.   इस आदेश में भूसा मशीन उपयोग प्रातः 11.00 से सांय 05.00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा ।
2.   समस्त हार्वेस्टर मालिक/ चालक जिले में स्थित किसी भी पुलिस थाने में अपना पंजीयन मय नाम, पता एवं मोबाईल नंबर दर्ज करायेंगे ।
3.   फसल कटाई के दौरा हार्वेस्टर मालिका/चालक को दो अग्निशामक यंत्र बालू अवस्था में तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों को कार्य के दौरान साथ में रखना अनिवार्य होगा।
4.   भूसे की मशीन का उपयोग 02 अग्नि शामक यंत्री के साथ  जावेगा, बिना अग्निशामक 4 यंत्र सुरक्षात्मक उपायों के भूसा मशीन का उपयोग किया जाना निषेध होगा ।
5.   रात्रि में हार्वेस्टर द्वारा फसल कटाई अथवा भूसा मशीन का उपयोग संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव अथवा कोटवार को पूर्व सूचना देकर ही किया जा सकेगा ।
6.   हार्वेस्टर भूसा मशीन के मालिक चालक के बिना अग्निशामक यंत्र सुरक्षात्मक उपायों के फसल कटाई/भूसा बनाने का कार्य न करें, एवं संबंधित ग्राम की समस्त फसल कटाई उपरांत ही भूसा मशीन का उपयोग किया जावे।
7.    इसी प्रकार अग्नि दुर्घटनाएं घटित न हो, को दृष्टिगत रखते हुए नर्मदापुरम जिले की राजस्व सीमा में स्थित खेतों में खड़े डंठली (नरवाई) में आग लगाया जाना प्रतिबंधित किया गया है।
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