हत्या के आरोपी को आजीवन करावास और अर्थ दंड

 

मेर पर खड़े वृक्षों की कटाई से उपजा विवाद

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कुल्हाड़ी के हमले से एक व्यक्ति गंभीर जिला अस्पताल में हुई मौत 

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प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद और 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई

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सिवनी मालवा । ग्राम गोलगांव में खेत में खड़े वृक्षों और उसकी लकड़ी को लेकर उपजे विवाद में हुए झगड़े के कारण हरिओम ने बोंदर सिंह को कुल्हाड़ी से जान से मारने की नियत से गर्दन और सिर पर वार किये । बाद में जिला अस्पताल में इलाज के दौरान बोंदरसिंह की मौत  गई । शिवपुर पुलिस के द्वारा पंजीबद्ध प्रकरण के आधार पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान ने हत्या मामले में आरोपी हरिओम लौवंशी को उम्रकैद और 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

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घटना इस प्रकार है…

ग्राम गोलगाँव के बोंदर सिंह लोवंशी ने अपने खेत पड़ोसी हरिओम पिता शंकरलाल लोवंशी से एक एकड़ जमीन खरीदी थी।खेत की मेड पर बबूल और गुराड़ के पेड़ लगे थे। जिन्हे बोंदर सिंह ने काट रहा था। इसी विवाद के चलते 30 मार्च 2022 को जब बोंदर सिंह लकड़ी की छंटाई कर रहा था। तब हरिओम ट्रेक्टर ट्राली लेकर आया और लकड़िया भरने लगा। तब बोंदर सिंह ने कहा कि पहले कटाई के पैसे दो फिर लकड़ी ले जाना। इसी बात पर हरिओम ने बोंदर सिंह को कुल्हाड़ी से जान से मारने की नियत से गर्दन और सिर पर वार किये जिससे वह बेहोश होकर गिर गया । बोंदर की पत्नी उसे बचाने दौड़ी तो हरिओम वहाँ से भाग गया। गाँव के कमलेश लोवंशी और सुरेश ठाकुर ने घायल बोंदरसिह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आये जहां से उसे नर्मदापुरम नर्मदा अस्पताल भेज दिया बाद में उसकी मृत्यु हो गई ।

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बोंदरसिह की पत्नी ने घटना की रिपोर्ट  शिवपुर थाने मे की। पुलिस ने प्रकरण धारा 307 एवं 302 भादवी मे कायम कर विवेचना मे आरोपी को अभिरक्षा मे लेकर पूछताछ की । जिसमें आरोपी ने स्वीकार किया कि लकड़ी काटने की बात पर से उसने बोंदरसिंह को गर्दन और सिर पर कुल्हाड़ी मारी ।

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विवेचना पूर्ण कर प्रकरण न्यायालय मे प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन की और से 25 साक्षीयों को पेश किया। जिन्होंने घटना का समर्थन किया साथ ही 50 दस्तावेज और 12 आर्टिकल भी प्रदर्शित कराये। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती तबस्सुम खान ने प्रकरण मे सुनवाई करते हुए आरोपी हरिओम लोवंशी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया और जेल भेज दिया। प्रकरण में अभियोजन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक मनोज जाट ने की।

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विशेष लोक अभियोजक मनोज जाट ने बताया कि गोलगांव के हत्या के प्रकरण में 50 दस्तावेज और 12 आर्टिकल प्रस्तुत किए गए। एफएसएल रिपोर्ट भी सकारात्मक आई । मामले में 25 गवाहों ने घटना की पुष्टि की । कोर्ट ने सभी गवाहों के बयान और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।

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