अभिषेक ने गुटका पाउच मांगा,
मना करने पर विवेक को चाकू मारा : मौत
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तृतीय जिला एवं सत्र न्यायालय ने अभिषेक को हत्या के आरोप में दोषी पाया
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आरोपी अभिषेक को आजीवन कारावास, 1000 रू जुर्माना
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जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि दिनाकं 22 मार्च 22 को रंगपंचमी की रात में अरविंद धुर्वे साथी विवेक सटेले के साथ हाउसिंग बोर्ड कालोनी, इटारसी मे घूम रहे थे । वह दोनो अपने दोस्त अभिषेक बामने के घर के सामने पहुंचे और अभिषेक बामने को बुलाया और वह तीनो राजेश बकोरिया के घर के सामने चोराहे पर खडे होकर आपस मे बात कर रहे थे। रात के करीबन 12.05 बजे अभिषेक ने विवेक से गुटका पाउच खाने को मांगा तो विवेक ने देने से मना कर दिया इसी बात को लेकर उन दोनो में झगडा होने लगा अभिषेक ने विवेक को गंदी गंदी गाली देते हुये अपने जेब से एक खटकेदार चाकू निकालकर विवेक को जान से मारने की नियत से छाती पर चाकू मार दिया जिससे विवेक की छाती से खून निकलकर वही गिर कर झटपटाने लगा। अभिषेक ने अरविंद को बोला कि तुझे जिन्दा नही छोडूंगा कहकर जान से मारने की नियत से चाकू पेट मे मारा जब वह बचने के लिये पीछे हटा तो सामने कमर के नीचे चाकू बायी तरफ लगा जिससे चोट लगकर खून निकलने लगा फिर अभिषेक ने दुसरी बार चाकू मारा जो दाहिने हाथ की भुजा पर पीछे की तरफ लगा जिससे चोट लगकर खून निकलने लगा फिर अभिषेक वहां से चाकू लेकर भाग गया।
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दिनेश कुमार यादव, मीडिया प्रभारी, अभियोजन कार्यालय, जिला-नर्मदापुरम ने बताया कि आरोपी अभिषेक बामने के विरूद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त ज़िला अभियोजन अधिकारी हरिशंकर यादव, इटारसी के द्वारा की गई ।
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माननीय तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटारसी श्रीमती सुशीला वर्मा द्वारा 13 सितंबर 24 को आरोपी अभिषेक बामने पिता राजू बामने पुरानी इटारसी को हत्या के आरोप में दोषी पाते हुये धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास एवं 1000 रू का अर्थदंड, 506 भाग-2 भादवि मे 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू का अर्थदंड, 324 भादवि मे 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू का अर्थदंड तथा 294 भादवि मे 3 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रू का अर्थदंड से दण्डित किया ।







